भारतीय संविधान अनुच्छेद 139

भारतीय संविधान अनुच्छेद 139

(Article 139)

कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना

भारतीय संविधान अनुच्छेद 139, विवरण

 

संसद‌ विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड (2) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निदेश, आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी।

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 138

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताए