भारतीय संविधान अनुच्छेद 159
(Article 159)
राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
प्रत्येक राज्यपाल और राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में, या उसकी अनुपस्थिति में, वरिष्ठतम उस न्यायालय के न्यायाधीश उपलब्ध हैं, निम्नलिखित रूप में एक शपथ या प्रतिज्ञान, अर्थात्:
“मैं, …………….., भगवान के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं ईमानदारी से निष्पादित करूंगा
……… (राज्य का नाम) के राज्यपाल का पद (या राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन) और मेरी पूरी क्षमता से संविधान और कानून की रक्षा, रक्षा और बचाव करूंगा और मैं …….. (राज्य का नाम) के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करूंगा।”
…………………….
संविधान के अनुच्छेद 159 में, प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा
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