भारतीय संविधान अनुच्छेद 186
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्ते
विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जो क्रमशः राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किये जा सकते हैं और प्रावधान होने तक इस संबंध में ऐसा प्रावधान किया गया है, ऐसे वेतन और भत्ते जो क्रमशः राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और, जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, ऐसे वेतन और भत्ते जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
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