भारतीय संविधान अनुच्छेद 203 (Article 203)
प्राक्कलन के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया
(1) किसी राज्य की संचित निधि पर लगाए गए व्यय से संबंधित अधिकांश अनुमान विधान सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, लेकिन इस खंड में किसी भी चीज़ को विधानमंडल में चर्चा को रोकने के रूप में नहीं माना जाएगा। वे अनुमान.
(2) अन्य व्यय से संबंधित उक्त अनुमानों का अधिकांश भाग विधान सभा को अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, और विधान सभा के पास किसी भी मांग पर सहमति देने, या सहमति देने से इनकार करने की शक्ति होगी, या किसी भी मांग को उसमें निर्दिष्ट राशि में कमी के अधीन स्वीकार करना।
(3) राज्यपाल की अनुशंसा के अतिरिक्त अनुदान की कोई मांग नहीं की जायेगी।