भारतीय संविधान अनुच्छेद 234

भारतीय संविधान अनुच्छेद 234 (Article 234)

 

न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती

 

 

किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्तियां उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् उस निमित्त उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

 

 

https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-233/

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 232

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 231

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 230

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 229

 

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