भारतीय संविधान अनुच्छेद 239
केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन
(1) संसद द्वारा विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, उस सीमा तक, जैसा वह ठीक समझे, एक प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा, जिसे वह ऐसे पदनाम से नियुक्त करेगा, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे।
(2) भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और जहां राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्य अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करेगा।
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