भारतीय संविधान अनुच्छेद 239क.
कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों या दोनों का सृजन
- (1) संसद विधि द्वारा पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिए निम्नलिखित का सृजन कर सकेगी-
- (क) संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए एक निकाय, चाहे वह निर्वाचित हो या आंशिक रूप से नामनिर्देशित और आंशिक रूप से निर्वाचित हो, या
- (ख) मंत्रिपरिषद,
या दोनों को ऐसे संविधान, शक्तियों और कृत्यों के साथ, प्रत्येक मामले में, जैसा कि कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (2) खंड (1) में निर्दिष्ट कोई कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा, भले ही उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट हो जो इस संविधान को संशोधित करता है या संशोधित करने का प्रभाव रखता हो।
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