भारतीय संविधान, आर्टिकल 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

भारतीय संविधान अनुच्छेद 24

(Article 24)

कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

विवरण

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

 

भारतीय संविधान, आर्टिकल – 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात्‌‌श्रम का प्रतिषेध

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 167