भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 ख, पंचायतों का गठन

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भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 ख,

पंचायतों का गठन

 

  • (1) प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंधों के अनुसार ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें गठित की जाएंगी।
  • (2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकेंगी जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक नहीं है।

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