भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ज, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ज

पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ

किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा,-

  • (क) किसी पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों को उद्गृहीत करने, संग्रहित करने और विनियोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;
  • (ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए लगाए गए और संगृहीत किए गए ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस किसी पंचायत को सौंप सकेगी;
  • (ग) राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का उपबंध कर सकेगा; और
  • (घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों के गठन तथा उनमें से ऐसी धनराशियों को निकालने के लिए भी उपबंध किया जा सकेगा। जैसा कि कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

 

https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-243g-powers-authority-and-responsibilities-of-panchayats/

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243एफ, सदस्यता के लिए निरर्हताएं

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ई, पंचायतों की अवधि, आदि

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 डी, सीटों का आरक्षण

 

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