भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ण, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का प्रतिषेध

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ण.

निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का प्रतिषेध

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,-

  • (क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित अनुच्छेद 243ट के अधीन बनाई गई या बनाए जाने का तात्पर्यित किसी विधि की वैधता किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;
  • (ख) किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन, ऐसे प्राधिकारी के समक्ष और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका द्वारा ही प्रश्नगत किया जाएगा, जैसा कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित है।

https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-243n-continuation-of-existing-laws-and-panchayats/

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243एम, भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 एल., संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ट, पंचायतों के चुनाव

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243जे, पंचायतों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

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