भारतीय संविधान अनुच्छेद 243पी.
परिभाषाएँ.
इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) “समिति” से अनुच्छेद 243एस के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
- (ख) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है;
- (ग) महानगर क्षेत्र से दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो एक या एक से अधिक जिलों से मिलकर बना है और जिसमें दो या अधिक नगर पालिकाएं या पंचायतें या अन्य संलग्न क्षेत्र हैं, जिसे राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (घ) “नगरपालिका क्षेत्र” से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ई) “नगरपालिका” से अनुच्छेद 243क्यू के तहत गठित स्वायत्त शासन की संस्था अभिप्रेत है;
- (च) “पंचायत” से अनुच्छेद 243बी के अधीन गठित पंचायत अभिप्रेत है;
- (छ) “जनसंख्या” से पिछली जनगणना में अभिनिश्चित जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं।
https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-243o-prohibition-of-interference-by-courts-in-election-related-matters/
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ढ, विद्यमान विधियों और पंचायतों का जारी रहना
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243एम, भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243एम, भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 एल., संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना