भारतीय संविधान अनुच्छेद 243प.
नगर पालिकाओं की अवधि, आदि
- (1) प्रत्येक नगरपालिका, यदि किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन पहले ही विघटित न कर दी जाए, तो अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं:
परन्तु यह कि नगरपालिका को विघटन से पूर्व सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का कोई संशोधन, किसी भी स्तर पर किसी नगरपालिका को, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही हो, खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति तक विघटित करने वाला प्रभाव नहीं रखेगा।
- (3) किसी नगरपालिका के गठन के लिए चुनाव निम्नलिखित तिथियों में सम्पन्न किया जाएगा-
- (क) खंड (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले;
- (ख) इसके विघटन की तारीख से छह माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व:
परन्तु जहां विघटित नगरपालिका के बने रहने की शेष अवधि छह मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए नगरपालिका का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।
- (4) किसी नगरपालिका के उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व विघटन पर गठित नगरपालिका केवल उस अवधि के शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका खंड (1) के अधीन बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित न हुई होती।
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भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 एस, वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 द, नगर पालिकाओं की संरचना
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243थ, नगर पालिकाओं का गठन