भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 एस, वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना

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भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 एस

वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना

  • (1)
    तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली किसी नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र में एक या एक से अधिक वार्डों से मिलकर वार्ड समितियां गठित की जाएंगी।
  • (2) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित के संबंध में उपबंध कर सकेगा-
    • (क) वार्ड समिति की संरचना और प्रादेशिक क्षेत्र;
    • (ख) वार्ड समिति में स्थान किस प्रकार भरे जाएंगे।
  • (3) वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला नगरपालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा।
  • (4) जहां वार्ड समिति में निम्नलिखित शामिल हों-
    • (क) एक वार्ड, नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य; या
    • (ख) दो या अधिक वार्डों के लिए, नगरपालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक, जो वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा,

    उस समिति का अध्यक्ष होगा।

  • (5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी राज्य विधानमंडल को वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों के गठन के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकती समझी जाएगी।

https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-243d-composition-of-municipalities/

 

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भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ण, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का प्रतिषेध

 

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