भारतीय संविधान, अनुच्छेद 243ZE
महानगरीय योजना समिति
- (1) प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति गठित की जाएगी जो सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी।
- (2) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित के संबंध में उपबंध कर सकेगा-
- (क) महानगर योजना समितियों की संरचना;
- (ख) ऐसी समितियों में स्थान किस प्रकार भरे जाएंगे:परंतु ऐसी समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य, महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा, अपने बीच से, उस क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किए जाएंगे;
- (ग) ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार का तथा ऐसे संगठनों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व, जो ऐसी समितियों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाएं;
- (घ) महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय से संबंधित कार्य जो ऐसी समितियों को सौंपे जा सकेंगे;
- (ङ) वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्षों का चयन किया जाएगा।
- (3) प्रत्येक महानगर योजना समिति, विकास योजना का प्रारूप तैयार करते समय,-
- (क) निम्नलिखित को ध्यान में रखें-
- (i) महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाएं;
- (ii) नगर पालिकाओं और पंचायतों के बीच साझा हित के मामले, जिनमें क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं;
- (iii) भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समग्र उद्देश्य और प्राथमिकताएं;
- (iv) भारत सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने वाले संभावित निवेशों की सीमा और प्रकृति तथा अन्य उपलब्ध संसाधन, चाहे वे वित्तीय हों या अन्यथा;
- (ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करना जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें।
- (क) निम्नलिखित को ध्यान में रखें-
- (4) प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष, समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगा।
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