भारतीय संविधान, अनुच्छेद 250, आपातकाल

भारतीय संविधान, अनुच्छेद 250

यदि आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तो राज्य सूची के किसी भी मामले में कानून बनाने की संसद की शक्ति के संबंध में

  • (1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी।
  • (2) संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि, जिसे संसद आपात की उद्घोषणा के बिना बनाने में सक्षम नहीं होती, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात् छह मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की सीमा तक प्रभावी नहीं रहेगी, सिवाय उन बातों के जो उक्त अवधि की समाप्ति से पहले की गई हैं या करने से लोप की गई हैं।

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