भारतीय संविधान अनुच्छेद 64 (Article 64)
भारत का उपराष्ट्रपति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नियुक्त किया जायेगा। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा से ही चुना जाता है।
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