भारतीय संविधान, आर्टिकल – 97

भारतीय संविधान अनुच्छेद 97

(Article 97)

सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते

 

राज्य सभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद्, विधि द्वारा, नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संदाय किया जाएगा।

 

भारतीय संविधान, आर्टिकल – 96

See also  भारतीय संविधान, आर्टिकल –16, समान कार्य के लिए समान वेतन