भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 एल.
संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना
इस भाग के उपबंध संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू होंगे और किसी संघ राज्यक्षेत्र पर उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश, अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधानमंडल या विधान सभा के प्रति निर्देश, विधान सभा वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उस विधान सभा के प्रति निर्देश हों:
परंतु राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके भाग पर ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिन्हें वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।
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