भारतीय संविधान अनुच्छेद 160 (Article 160)
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन
विवरण
राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकता में, जो इस अध्याय में उपबन्धित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है ।
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