भारतीय संविधान अनुच्छेद 205 (Article 205)
अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान
(1) राज्यपाल-
(ए) यदि अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए किसी भी कानून द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा के लिए खर्च की जाने वाली अधिकृत राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या जब कोई आवश्यकता उत्पन्न हुई हो किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय के लिए चालू वित्तीय वर्ष, जो उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल नहीं है, या
(बी) यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा और उस वर्ष के लिए दी गई राशि से अधिक कोई पैसा खर्च किया गया है,
राज्य के विधानमंडल के सदनों या सदनों के समक्ष उस व्यय की अनुमानित राशि दर्शाने वाला एक और विवरण प्रस्तुत करने का कारण बनेगा या राज्य की विधान सभा के समक्ष ऐसी अतिरिक्त मांग, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करने का कारण बनेगा।
(2) अनुच्छेद 202, 203 और 204 के प्रावधान ऐसे किसी भी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में और ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की समेकित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने वाले किसी भी कानून के संबंध में प्रभावी होंगे। या ऐसी मांग के संबंध में अनुदान, जिसका वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें उल्लिखित व्यय के संबंध में प्रभाव पड़ता है या अनुदान की मांग और समेकित
निधि से धन के विनियोग के प्राधिकरण के लिए बनाए जाने वाले कानून के संबंध में अनुदान राज्य को ऐसे व्यय या अनुदान को पूरा करना होगा।
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