भारतीय संविधान अनुच्छेद 240
कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
- (1) राष्ट्रपति निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा-
- (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह;
- (ख) लक्षद्वीप;
- (ग) दादरा और नगर हवेली;
- (घ) दमन और दीव;
- (ई) पुडुचेरी:
परंतु जब कोई निकाय अनुच्छेद 239क के अधीन पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए बनाया जाता है, तब राष्ट्रपति उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विधानमंडल की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से कोई विनियमन नहीं बनाएगा:
परंतु यह और कि जब कभी पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने वाला निकाय विघटित हो जाता है या ऐसे विधानमंडल के रूप में उस निकाय का कार्यकरण अनुच्छेद 239क के खंड (1) में निर्दिष्ट किसी विधि के अधीन की गई किसी कार्रवाई के कारण निलंबित रहता है, तब राष्ट्रपति ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा।
- (2) इस प्रकार बनाया गया कोई विनियमन संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या किसी अन्य कानून को निरसित या संशोधित कर सकेगा, जो उस समय संघ राज्यक्षेत्र पर लागू है और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के किसी अधिनियम का होता है जो उस राज्यक्षेत्र पर लागू होता है।
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