भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 ख,
पंचायतों का गठन
- (1) प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंधों के अनुसार ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें गठित की जाएंगी।
- (2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकेंगी जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक नहीं है।
https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-243-a-gram-sabha/
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243, पंचायती राज