भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 द
नगर पालिकाओं की संरचना
- (1) खंड (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी नगरपालिका की सभी सीटें नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिन्हें वार्ड कहा जाएगा।
- (2) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगा-
- (क) किसी नगरपालिका में प्रतिनिधित्व के लिए-
- (i) नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति;
- (ii) लोक सभा के सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य जो ऐसे
निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतः या भागतः नगरपालिका क्षेत्र समाविष्ट है; - (iii) राज्य सभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं;
- (iv) अनुच्छेद 243एस के खंड (5) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष:
- (क) किसी नगरपालिका में प्रतिनिधित्व के लिए-
परन्तु पैरा (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा;
- (ख) किसी नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति।
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भारतीय संविधान अनुच्छेद 243पी, परिभाषाएँ
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ण, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का प्रतिषेध
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ढ, विद्यमान विधियों और पंचायतों का जारी रहना
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243एम, भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना