Friday, November 22, 2024
spot_img

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243छ, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243छ

पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में, समुचित स्तर पर पंचायतों को निम्नलिखित के संबंध में शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए उपबंध हो सकेंगे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं-

  • (क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी;
  • (ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उन्हें सौंपी गई योजनाओं का कार्यान्वयन, जिनमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित योजनाएं भी शामिल हैं।

https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-243f-disqualifications-for-membership/

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ई, पंचायतों की अवधि, आदि

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 डी, सीटों का आरक्षण

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 सी, पंचायतों की संरचना

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 ख, पंचायतों का गठन

Related Articles

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles