भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ढ
विद्यमान विधियों और पंचायतों का जारी रहना
इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक उसे सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति तक, जो भी पहले हो:
परंतु ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले विद्यमान सभी पंचायतें अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी, जब तक कि उन्हें उस राज्य की विधान सभा द्वारा या, किसी ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद है, उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा उस प्रभाव का संकल्प पारित करके पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है।
https://johar36garh.com/indian-constitution/non-applicability-of-article-243m-of-the-indian-constitution-to-certain-areas/
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 एल., संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ट, पंचायतों के चुनाव
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243जे, पंचायतों के लेखाओं की लेखापरीक्षा
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243झ, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन