भारतीय संविधान अनुच्छेद 186

भारतीय संविधान

अनुच्छेद 186

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्ते

विवरण 

विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जो क्रमशः राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किये जा सकते हैं और प्रावधान होने तक इस संबंध में, ऐसे वेतन और भत्ते बनाए जाते हैं जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 185

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 185

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ण, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का प्रतिषेध