जांजगीर जिले के 98 उद्योगों से 18.61 करोड़ से अधिक बकाया, सात दिवस के भीतर भुगतान करने के निर्देश

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Johar36garh (Web Desk)| छत्तीसगढ़ जांजगीर जिले में स्थापित उद्योगों की डायवर्सन भू-राजस्व बकाया की वसूली के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 146 के तहत 98 उद्योगों को नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानका री के अनुसार जिले मंे स्थापित 98 उद्योगों से 18 करोड़ 61 लाख 37 हजार 630 रूपये की बकाया राशि वसूल की जानी है। संबंधित उद्योगों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि जमा करने को कहा गया है। बकाया राशि जमा नहीं करने की स्थिति में विधि अनुसार विधिक कार्यवाही करने को कहा गया है। तहसील अकलतरा के 6 उद्योग, बलौदा के 9 उद्योग, जांजगीर के 27 उद्योग, नवागढ़ के 6 उद्योग, सक्ती के 12 उद्योग, मालखरौदा के 21 उद्योग, डभरा के 14 उद्योग और चंापा के एक उद्योग को बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है।