Johar36garh (Web Desk)| जांजगीर जिले में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन का क्वारेंटीन अनिवार्य किया जा रहा है। कलेक्टर यशवंत कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे लोग जो सामुदायिक क्वारेंटीन में नहीं रहना चाहते, उनके लिए स्वयं के व्यय पर निजी लाज, हाॅटल को अधिग्रहित किया गया है।
कलेक्टर के जारी आदेश के अनुसार चांपा, चंद्रपुर और सक्ती की विभिन्न संस्थाओं को शासकीय प्रावधानों के तहत अधिग्रहित किया गया है। इनमें चांपा के होटल सुमन होटल, कृष्णा होटल, श्री गणेश हाॅटल, चंद्रपुर के आएशा लाज और सक्ती के कमला हरी एवेन्यू को शर्तो के तहत अधिग्रहित किया गया है। आगामी आदेश तक लाॅजध्हाॅटल के संबंध में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन उपयोग किए जाएंगे। सभी अधिग्रहित होटल लाज के लिए उपलब्ध सुविधा अनुसार रूम चार्ज प्रति दिन के हिसाब से तय किया गया है। भोजन-नास्ता का अतिरिक्त शुल्क भी निर्धारित है। निर्धारित दर के अनुसार होटल सुमन में नान एसी-200रूपये प्रतिदिन, होटल कृष्णा में ंएसी-750 रुपए, नान एसी-500 रूपये, होटल कृष्णा में एसी-750रूपये, नान एसी-500 रूपये, होटल श्री गणेश में ंएसी-750 रूपये, नान एसी-500 रूपये, आयशा लाज चंद्रपुर में ंएसी-750 रूपये, नानएसी-450 रूपये, नॉन एसी कूलर 350 रूपये, इकोनामी 200 रूपये, सक्ती के कमला हरी एवेन्यू में एसी 750 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार भोजन 200 से 250 रूपए प्रति दिन के हिसाब से निर्धारित है। इसमें दो टाईम भोजन व एक टाईम नास्ता शामिल है।