सिर्फ 70 रुपये आपको बनाएगा लखपति, कोई जोखिम नहीं, जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं पैसा

सिर्फ 70 रुपये आपको बनाएगा लखपति, कोई जोखिम नहीं, जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं पैसा : दूसरे देशों की ही तरह भारत में भी हर कोई चाहता है कि पैसा ऐसी जगह निवेश किया जाए जहाँ ज़बरदस्त फायदा हो। इसके लिए कई स्कीमें अवेलेबल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक स्कीम ऐसी भी है जिसमें अब 70 रुपये के शुरुआती निवेश से लखपति बन सकते हैं? जी हाँ, आपने सही पढ़ा। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम बाटते हैं। पोस्ट ऑफिस की एक बेहतरीन स्कीम (Post Office Scheme) से ऐसा संभव है। हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) की, जिसे पीपीएफ (PPF) भी कहते हैं।

 

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70 रुपये के शुरुआती निवेश से 15 साल में आपको मिलेंगे लाखों

पीपीएफ स्कीम में आपको हर दिन 70 रुपये जमा कराने होंगे। यानी कि हर महीने सिर्फ 2,100 रुपए। ऐसा करते हुए आप एक साल में 25,200 रुपये पोस्ट ऑफिस में जमा करा देंगे और ऐसा आपको 15 साल तक करना होगा। इस पर आपको 7.1% चक्रवृद्धि दर से सालाना ब्याज मिलेगा। इस हिसाब से आपको 15 साल बाद मैच्योरिटी पर करीब 6 लाख 83 हज़ार रुपये मिलेंगे।

जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने की भी सुविधा

सिर्फ 70 रुपये आपको बनाएगा लखपति, कोई जोखिम नहीं, जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं पैसा : किसी कारण से अगर मैच्योरिटी डेट से पहले या बीच में आपको पैसे की सख्त ज़रूरत हो, तो आप पीपीएफ से पैसा निकाल भी सकते हैं। मेडिकल ग्राउंड पर आप पीपीएफ खाते से पूरी राशि निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर खाताधारक, उसका जीवन साथी या कोई भी आश्रित गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाएं तो नियमानुसार पूरी राशि निकालने की अनुमति होती है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत होने पर आप समय से पहले पीपीएफ खाता बंद भी कर सकते हैं। खाताधारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी भी पैसे निकाल सकता है।

सुरक्षित स्कीम

पीपीएफ एक बेहद ही सुरक्षित स्कीम है। इसमें पैसा न डूबने की गारंटी मिलती है। यह पोस्ट ऑफिस की एक गारंटीड स्कीम है और इसमें बिल्कुल भी जोखिम नहीं है।

 

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पीपीएफ क्या है?

पीपीएफ का मतलब सरल शब्दों में एक दीर्घकालिक निवेश योजना के रूप में बताया जा सकता है, जो उन व्यक्तियों के बीच लोकप्रिय है जो उच्च लेकिन स्थिर रिटर्न कमाना चाहते हैं। पीपीएफ खाता खोलने वाले व्यक्तियों का मुख्य लक्ष्य मूल राशि की उचित सुरक्षा है।

जब कोई पीपीएफ योजना खोली जाती है, तो आवेदक के लिए पीपीएफ खाता निर्धारित किया जाता है, जिसमें हर महीने पैसा जमा किया जाता है और ब्याज चक्रवृद्धि होता है।

पीपीएफ खाते का महत्व

पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना उन व्यक्तियों के लिए आदर्श है जो कम जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं। चूंकि यह योजना सरकार द्वारा अनिवार्य है, इसलिए यह भारत में आम लोगों की वित्तीय जरूरतों की रक्षा के लिए गारंटीड रिटर्न के साथ समर्थित है। इसके अलावा, पीपीएफ खाते में निवेशित धन भी बाजार से जुड़ा नहीं है।

निवेशक अपने वित्तीय और निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि व्यवस्था भी अपना सकते हैं । व्यापार चक्र में गिरावट के समय, पीपीएफ खाते सालाना निवेश पर स्थिर रिटर्न प्रदान कर सकते हैं।

पीपीएफ खाते की विशेषताएं

सार्वजनिक भविष्य निधि योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार सूचीबद्ध की जा सकती हैं-

पीपीएफ की ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष
कर लाभ धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक
जोखिम प्रोफ़ाइल गारंटीकृत, जोखिम-मुक्त रिटर्न प्रदान करता है
न्यूनतम निवेश राशि 500 रुपये
अधिकतम निवेश राशि 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष।
कार्यकाल 15 वर्ष

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निवेश अवधि

सिर्फ 70 रुपये आपको बनाएगा लखपति, कोई जोखिम नहीं, जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं पैसा : पीपीएफ खाते में निवेश पर 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है, जिसके पहले पूरी तरह से पैसा नहीं निकाला जा सकता। यदि आवश्यक हो तो निवेशक पीपीएफ लॉक-इन अवधि समाप्त होने के बाद इस अवधि को 5 साल तक बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है।

मूल धन

प्रोविडेंट फंड स्कीम में सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है । यह निवेश एकमुश्त या किस्तों के आधार पर किया जा सकता है। हालांकि, कोई व्यक्ति पीपीएफ खाते में केवल 12 वार्षिक किस्तों के भुगतान के लिए पात्र है।

पीपीएफ खाते में हर साल निवेश करना होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खाता सक्रिय रहे।

निवेश के विरुद्ध ऋण

सिर्फ 70 रुपये आपको बनाएगा लखपति, कोई जोखिम नहीं, जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं पैसा : पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश की गई राशि के बदले लोन लेने का लाभ मिलता है। हालांकि, लोन तभी मिलेगा जब इसे अकाउंट एक्टिवेट होने की तारीख से तीसरे साल की शुरुआत से लेकर छठे साल के अंत तक किसी भी समय लिया गया हो।

पीपीएफ के विरुद्ध ऐसे ऋणों की अधिकतम अवधि 36 महीने है। इस उद्देश्य के लिए खाते में उपलब्ध कुल राशि का केवल 25% या उससे कम ही दावा किया जा सकता है।

  • पात्रता मापदंड

देश में रहने वाले भारतीय नागरिक अपने नाम पर पीपीएफ खाता खोलने के पात्र हैं। नाबालिगों को भी अपने नाम पर सार्वजनिक भविष्य निधि खाता खोलने की अनुमति है, बशर्ते कि यह उनके माता-पिता द्वारा संचालित हो।

गैर-निवासी भारतीयों को नया पीपीएफ खाता खोलने की अनुमति नहीं है। हालांकि, उनके नाम पर कोई भी मौजूदा खाता कार्यकाल पूरा होने तक सक्रिय रहता है। इन खातों को 5 साल के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता – यह लाभ भारतीय निवासियों को उपलब्ध है।

  • पीपीएफ खाते पर ब्याज

सार्वजनिक भविष्य निधि योजनाओं पर देय ब्याज भारत की केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखे जाने वाले नियमित खातों की तुलना में अधिक ब्याज प्रदान करना है।

वर्तमान में ऐसे खातों पर देय ब्याज दर 7.1% है, तथा यह सरकार के विवेकानुसार तिमाही आधार पर अद्यतन की जाती है।

 

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पीपीएफ खाता कैसे खोलें?

किसी व्यक्ति के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं, बशर्ते वह पात्रता मानदंड में उल्लिखित अपेक्षित मापदंडों को पूरा करता हो। पीपीएफ को ऑनलाइन सक्रिय करने के लिए किसी चुने हुए बैंक या डाकघर के पोर्टल पर जाकर काम किया जा सकता है।

सार्वजनिक भविष्य निधि खाते को सक्रिय करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –

  1. किसी व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने वाले केवाईसी दस्तावेज, जैसे आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि
  2. पैन कार्ड
  3. आवासीय पते का प्रमाण
  4. नामांकित व्यक्ति की घोषणा हेतु प्रपत्र
  5. पासपोर्ट आकार का फोटो

पीपीएफ – कर लाभ

पीपीएफ खाते में निवेश की गई मूल राशि पर आयकर छूट लागू होती है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के तहत निवेश की पूरी राशि पर कर छूट का दावा किया जा सकता है । हालांकि, यह ध्यान में रखना चाहिए कि एक वित्तीय वर्ष में निवेश की जाने वाली कुल मूल राशि 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती।

पीपीएफ निवेश पर अर्जित कुल ब्याज भी किसी भी कर गणना से मुक्त है।

इसलिए, परिपक्वता अवधि पूरी होने पर पीपीएफ खाते से निकाली गई पूरी राशि पर कर नहीं लगता। यह नीति भारत में कई निवेशकों के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि योजना को आकर्षक बनाती है।

निकासी 

यदि कोई व्यक्ति पीपीएफ खाते से धनराशि निकालना चाहता है तो उसे कई नियमों का पालन करना होगा।

ऐसी योजनाओं में निवेश की गई मूल राशि पर 15 वर्ष की अनिवार्य लॉक-इन अवधि लागू होती है। विशिष्ट अंतिम उपयोग से संबंधित आपात स्थितियों के मामले में, आंशिक निकासी की जा सकती है। हालाँकि, यह राशि खाते के सक्रिय होने के 5 वर्ष पूरे होने के बाद ही निकाली जा सकती है। चौथे वर्ष के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक लेनदेन में कुल शेष राशि का 50% तक निकाला जा सकता है ।

निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि पीपीएफ खाते में निवेश किए गए फंड को मैच्योरिटी अवधि पूरी होने से पहले भुनाया नहीं जा सकता। जो लोग स्थिर प्रतिफल प्रदान करने वाले दीर्घकालिक जोखिम-मुक्त निवेश विकल्पों की तलाश में हैं, वे आसानी से इस सरकारी समर्थित साधन का विकल्प चुन सकते हैं।

पीपीएफ योजना पर ऋण

  • आप अपने पीपीएफ खाते के तीसरे और पांचवें वर्ष के बीच ऋण ले सकते हैं।
  • ऋण राशि, ऋण आवेदन वर्ष से ठीक पहले वाले दूसरे वर्ष की राशि के 25% से अधिक नहीं हो सकती।
  • यदि पहला ऋण पूरी तरह से चुका दिया गया है, तो छठे वर्ष से पहले दूसरा ऋण लिया जा सकता है।

पीपीएफ पैसा निकालने की प्रक्रिया

पीपीएफ से निकासी की प्रक्रिया

यदि आप अपने पीपीएफ खाते से कुछ या पूरी राशि निकालना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।

चरण 1: आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन पत्र (फॉर्म सी) पूरा करें।

चरण 2: उस बैंक शाखा में आवेदन जमा करें जहां आपका पीपीएफ खाता स्थित है।

फॉर्म सी क्या है?

खंड 1 

यह एक घोषणा अनुभाग है जिसमें आपको अपना पीपीएफ खाता नंबर और साथ ही वह राशि भी बतानी होगी जिसे आप निकालना चाहते हैं। इसके साथ ही, आपको यह भी बताना होगा कि खाता खोले हुए कितने साल हो गए हैं।

धारा 2 

यह कार्यालय उपयोग के बारे में है और इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल है:

  • वह तारीख जिस दिन पीपीएफ खाता खोला गया था।
  • पीपीएफ खाते में कुल शेष राशि।
  • वह तारीख जब पहले अनुरोधित निकासी मंजूर की गई थी।
  • खाते में उपलब्ध निकासी की कुल राशि.
  • वह धनराशि जो निकासी के लिए अधिकृत की गई है।
  • प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर और तारीख – आमतौर पर सेवा प्रबंधक।

धारा 3 

इसमें उस बैंक के बारे में जानकारी मांगी जाती है, जहां सीधे तौर पर धनराशि जमा की जानी है या जिस बैंक के नाम चेक या डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाना है। इस आवेदन के साथ पीपीएफ पासबुक की एक प्रति भी शामिल करना आवश्यक है।

 

 

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