रायपुर
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-Urban) के दूसरे चरण में उन हितग्राहियों को भी शामिल किया जाएगा जो पहले चरण में आवास से वंचित रह गए थे। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत अब और अधिक लोगों को उनके पहले पक्के घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए हितग्राही सर्वेक्षण शुक्रवार से शुरू होगा।
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इसकी शुरुआत उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव द्वारा मुंगेली के स्वामी आत्मानंद स्कूल में होगी, जहां वे प्रतीकात्मक रूप से हितग्राहियों के सर्वेक्षण प्रपत्र भरेंगे। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी), और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपने पहले पक्के घर का सपना साकार कर सकें।
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दूसरे चरण में आवास प्रदान करने के लिए योजना को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
लाभार्थी आधारित निर्माण।
भागीदारी में किफायती आवास।
किफायती किराया आवास।
ब्याज सब्सिडी।
केंद्र सरकार ने अब सभी हितग्राहियों को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी दी है, साथ ही सभी 189 नगरीय निकायों में हेल्पडेस्क की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई भी आवेदनकर्ता मदद से वंचित न रहे।
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तीन आय वर्गों को मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का लाभ अब तीन आय वर्गों के परिवारों को मिलेगा:
ईडब्ल्यूएस: तीन लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय।
एलआइजी: छह लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय।
एमआइजी: नौ लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय।
इस कदम से योजना का दायरा और भी बढ़ गया है, जिससे और अधिक परिवारों को फायदा होगा।
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योजना के लिए अनिवार्य शर्तें
इस योजना में लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:
लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां शामिल हो सकती हैं।
लाभार्थी परिवार के पास देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड और वर्चुअल आधार अनिवार्य है।
लाभार्थी को 31 अगस्त 2024 से पहले स्थानीय निकाय क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के दूसरे चरण के साथ छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों को उनके पक्के घर का सपना पूरा करने का सुनहरा मौका मिलेगा। यह योजना न केवल घर के मालिक बनने की राह खोलेगी, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी अहम योगदान देगी।
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1 करोड़ परिवारों को फायदा
पीएमएवाई-यू 2.0 पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी। इस योजना के तहत ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता दी जाएगी।
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योजना के कंपोनेंट
पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के चार तरह के घटक हैं। इसमें लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) शामिल हैं। लाभार्थी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए चारों घटकों में से अपनी पात्रता और पसंद के अनुसार एक कंपोनेंट का चुनाव कर सकते हैं। आइए इनमें से एक घटक ब्याज सब्सिडी योजना है।
ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)
यह घटक ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी परिवारों के लिए होम लोन पर सब्सिडी का लाभ प्रोवाइड करता है। ₹35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी 12 वर्ष की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपये के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। बता दें कि पात्र लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में पुश बटन के माध्यम से ₹1.80 लाख की सब्सिडी जारी की जाएगी।
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