JJohar36garh News|जांजगीर जिला में एक प्रेमी को प्रेमिका की शादी तुड़वाने और दुष्कर्म करने के मामले में जज ने कड़ी कार्यवाही की है| विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला मुलमुला थाना क्षेत्र का है |
विशेष लोक अभियोजक पॅाक्सो चंद्रप्रताप सिंह ने बताया कि मुलमुला थाना क्षेत्र के मुरलीडीह निवासी युवक करनकुमार रात्रे का किसी किशोरी से प्रेम संबंध था। उसने उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के घर वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। युवती की सगाई भी हो गई तो आरोपी ने जिस युवक से शादी तय हुई थी, उसे किशोरी से शादी न करने की धमकी दी तथा विवाह करने पर मारपीट की धमकी दी।
इससे किशाेरी की शादी टूट गई। इसके बाद पीड़िता ने अपने घरवालों को घटना के संबंध में जानकारी दी और आरोपी युवक करनकुमार रात्रे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो खिलावनराम रिगरी ने आरोपी करनकुमार रात्रे को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।