जांजगीर जिला के शिवरीनारायण में युवक ने नाबालिग बालिका को अपहरण कर हरियाणा के मानेसर ले गया| जहाँ उसके साथ महीनेभर तक दुष्कर्म करता रहा| शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2), 87,64 बीएनएस 04,06 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पतासाजी करने लगी| इसी दौरान उसका हरियाणा में होने की सूचना मिली| पुलिस ने मौके पर दबिस देकर उसके कब्जे से बालिका को मुक्त कराया| आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है|
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता दिनांक 19.07.2024 को सुबह घर से निकली थी जो शाम तक घर वापस नही आये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 308/ 24 धारा 137(2), बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात आरोपी एवम अपहृता की पतासाजी हेतु थाना स्तर पर टीम गठित किया गया। इसी क्रम में शिवरीनारायण पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी एवं अपहृत बालिका की पतासाजी की जा रही थी। दौरान विवेचना अपहृता बालिका को गवाहों के समक्ष बरामद किया जाकर महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 87,64 बीएनएस 04,06 पाक्सो एक्ट जोडी गई है।
प्रकरण के आरोपी राज वैष्णव पिता मिथलेश्वर वैष्णव उम्र 21 वर्ष निवासी गंगाजल थाना नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा को घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जिसके द्वारा घटना घटित एवं जुर्म करना स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 10.08.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।