पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता नाबालिग बालिका अपने माता- पिता के साथ थाना उपस्थित आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03.10.2023 को पीड़िता स्कूल पढ़ने गयी थी तभी आरोपी डेविड सागर द्वारा पीड़िता का हाथ को पकड़कर शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती खींचने लगा और बुरी नियत से छेड़छाड़ कर बेइज्जत किया तब पीड़िता जोर से चिल्लाई तो आरोपी द्वारा चिल्लाओगी तो जान से मार दूंगा कहकर धमकी देने लगा आवाज सुनकर आस-पास के लोग आये और बीच बचाव किया| जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 419/2023 धारा 354, 506 भादवि 08 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी डेविड सागर उम्र 22 वर्ष निवासी धनगांव को घटना के संबंध में पूछताछ किया गया तो जुर्म स्वीकार किये जाने से दिनांक 05.10.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
