नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी बसंत लहरे उम्र 35 वर्ष निवासी कोटमीसोनार थाना अकलतरा को उसके सकुनत से पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया तो जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 24.10.2024 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया ।
अकलतरा में नाबालिग बालिका का रास्ता रोककर छेडछाड, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार

जांजगीर जिला के अकलतरा में नाबालिग बालिका का रास्ता रोककर एक युवक ने छेडछाड की घटना को अंजाम दिया| लड़की के शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध 126 (2), 74 बीएनएस 12 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया|
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 22/10/24 को शाम 07/00 बजे के आस पास आरोपी बसंत लहरे अपने घर के पास गली में अकेला था। उसी समय पीडिता वहां से गुजरी तो आरोपी द्वारा सूनेपन का फायदा उठाकर नाबालिग बालिका का रास्ता रोककर उसे बेइज्जती करने के नियत से छेड़खानी करने लगा| पीड़िता चिल्लाई तो आरोपी भाग गया कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 506/24 धारा 126(2),74 बीएनएस 12 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।