Friday, November 22, 2024
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 नाबालिक बच्चों के वाहन चलाने पर वाहन के मालिक के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही, आईजी के निर्देश 

Johar36garh (Web Desk)|बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा ने अपने अधीनस्थ सभी 6  जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर अपने-अपने जिले के थाना क्षेत्रों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।
आईजी ने पाया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चालन से भी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।


आईजी श्री काबरा के निर्देशानुसार- बिना लाइसेंस दो पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्तियों, नाबालिक बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर एवं वाहन के मालिक के विरुद्ध भी, क्षमता से अधिक सवारी वाले वाहनों के विरुद्ध, काली फिल्म लगे वाले वाहनों पर, वाहन में निर्धारित नेम प्लेट पर एवं अन्य स्थान पर पुलिस या अन्य शब्द लिखकर वाहन चलाने वाले लोगों, शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई, आम सड़क जिसमें यातायात अवरुद्ध हो रहा हो ऐसे वाहनों के विरुद्ध धारा 283 के तहत कार्रवाई तथा बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वाले लोगों एवं बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन भी एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने सभी एसपी को निर्देशित किया है।

यहां उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी लाकडाउन में आमजन को परेशान नहीं करने के पूर्व जारी डीजीपी डीएम अवस्थी के निर्देश का अधिकांश लोग बेजा लाभ उठाकर यातायात नियमों के अलावा अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर निकलने के निर्देश का खुला उल्लंघन करने लगे हैं। आईजी के इस निर्देश के बाद ऐसे लोगों पर कार्यवाही अब हो सकेगी।

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