Friday, November 22, 2024
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भारतीय संविधान अनुच्छेद 243एम, भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243एम

भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना

  • (1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और खंड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी।
  • (2) इस भाग की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी-
    • (क) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य;
    • (ख) मणिपुर राज्य के वे पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान हैं।
  • (3) इस भाग की कोई बात-
    • (क) जिला स्तर पर पंचायतों से संबंधित, पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू होगा, जिसके लिए किसी समय प्रवृत्त कानून के अधीन दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद विद्यमान है;
    • (ख) ऐसे कानून के तहत गठित दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद के कार्यों और शक्तियों को प्रभावित करने के लिए लगाया जाएगा।
  • (3क) अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243घ की कोई बात अरुणाचल प्रदेश राज्य पर लागू नहीं होगी।
  • (4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,-
    • (क) खंड (2) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, इस भाग को खंड (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों को, यदि कोई हों, छोड़कर उस राज्य पर विस्तारित कर सकेगा, यदि उस राज्य की विधान सभा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा उस आशय का संकल्प पारित कर दे;
    • (ख) संसद, विधि द्वारा, इस भाग के उपबंधों को खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए विस्तारित कर सकेगी, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

https://johar36garh.com/indian-constitution/constitution-of-india-article-243-l-application-to-union-territories/

 

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