Aadhaar Address Online Update Facility: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अब नागरिकों को अपने परिवार के मुखिया (Head Of Family) की सहमति से आधार (Aadhar) में पते को ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दे दी है। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में यह सुविधा उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई। आवेदक और परिवार के मुखिया (HOF) दोनों के नाम और उनके बीच संबंध का उल्लेख करते हुए राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि दस्तावेजों में से किसी एक के प्रमाण पेश करने के बाद नई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस प्रक्रिया के लिए परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर से ओटीपी की जरूरत होगी।
Relation Documents नहीं होने पर Self Declaration Form देना होगा
संबंध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर यूआईडीएआई के निर्धारित प्रारूप पर परिवार के मुखिया स्वयं घोषणा करके अपनी अनुमति दे सकते हैं। बयान में बताया गया, “आधार में परिवार के मुखिया के माध्यम से ऑनलाइन पता अपडेट करने की सुविधा नागरिकोंं के रिश्तेदारों जैसे बच्चों, पति या पत्नी, माता-पिता आदि के लिए बहुत मददगार होगी, जिनके पास अपने आधार में पते को अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम पर सहायक दस्तावेज नहीं होता हैं। देश के भीतर विभिन्न कारणों से शहरों और कस्बों में जाने वाले लोगों के साथ, इस तरह की सुविधा लाखों लोगों के लिए फायदेमंद होगी।”
Update करने के लिए ‘My Aadhaar’ पोर्टल पर जाना होगा
बयान में कहा गया है, “18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एक परिवार का मुखिया हो सकता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने या अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकता है।” ऑनलाइन पते अपडेट करने के लिए निवासी ‘माई आधार (My Aadhaar)’ पोर्टल पर जा सकते हैं।
इसके बाद, नागरिक को परिवार के मुखिया की आधार संख्या दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी, जिसे केवल मान्य किया जाएगा। मुखिया की पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसके आधार की कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। परिवार के मुखिया के आधार नंबर के सफल सत्यापन के बाद, नागरिक को संबंध दस्तावेज का प्रमाण अपलोड करना होगा।
प्रक्रिया में बताया गया, “नागरिकों को सेवा के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर देने के बाद एक सेवा अनुरोध संख्या (SRN) नागरिक के साथ साझा की जाएगी, और पते के अनुरोध के बारे में परिवार के मुखिया को एक एसएमएस भेजा जाएगा।” बयान में कहा गया है, “मुखिया को नोटिफिकेशन मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ‘माई आधार’ पोर्टल में लॉग इन करके अनुरोध को मंजूरी देनी है और अपनी सहमति देनी है। इसके बाद उस पर बदलाव किया जाएगा।”
यदि मुखिया उसे या उसके पते को साझा करने से इनकार कर देता है या सेवा अनुरोध संख्या (SRN) आने के निर्धारित 30 दिनों के भीतर स्वीकार नहीं करता या अस्वीकार कर देता है, तो अनुरोध को बंद कर दिया जाएगा। जो नागरिक इस विकल्प के माध्यम से पता अपडेट करते हैं, उनको एसएमएस के माध्यम से कार्यवाही की सूचना दी जाएगी। प्रक्रिया के दौरान मुखिया के नहीं स्वीकार करने या अस्वीकार करने पर आवेदक को धनराशि वापस नहीं की जाएगी। (एजेंसी)