छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के एक शासकीय स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर छात्राओं को खेल के बहाने कुछ और ही सीखा रहा था। स्पोर्ट टीचर के इस गंदे खेल का आज अंत हो गया। बालोद के सरकारी स्कूल की छात्राओं से खेल के बहाने छेड़छाड़ करने वाले स्पोर्ट्स टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी टीचर छात्राओं से अश्लील हरकतें करता बल्कि उन्हें गलत तरीके से टच भी करता है।
जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला बालोद कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां के सरकारी स्कूल में कुंदरापारा निवासी दीपक सोनी स्पोर्ट्स टीचर है और साथ ही स्कूल में वह गणित भी पढ़ाता है। कोतवाली पुलिस के अनुसार एक छात्रा की मां ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि गुरुर में खो-खो की प्रतियोगिता की तैयारी चल रही है और इसके लिए छात्रा ने अपनी मां के मोबाइल से शिक्षक को फोन किया। तब टीचर उनकी से बेटी गन्दी और अश्लील बातें कर रहा था।
दरअसल उसी स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं की एक छात्रा मोबाइल पर बातें कर रही थी। फोन में दूसरी ओर आरोपी खेल शिक्षक दीपक सोनी था जो छात्रा को लगातार परेशान कर रहा था। इस बात की जानकारी उसने अपने परिजनों को नही दी थी। लेकिन फोन में बात करने के दौरान छात्रा की मां पहुंच गई। इस दौरान फोन से बात कर रही बेटी के सहमे हुए स्वभाव से उसे शक हुआ तो उसने स्पीकर ऑन कराया। इसके बाद जो बातें छात्रा की मां ने सुनी वह दंग रह गई। फिर उसने शिक्षक के खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया।
छात्राओं के परिजनों के अनुसार आरोपी दीपक के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने बाकी छात्राओं को बुलाकर पूछताछ की तब छात्राओं ने बताया कि स्पोर्ट्स टीचर उनके गलत जगहों पर टच करता था और इसका विरोध करने कहता था यह तो गुरु दक्षिणा है देना तो पड़ेगा ही। डर के मारे छात्राएं आपस में ही बात करके चुप थीं लेकिन गिरफ्तारी के बाद उन्हे भी हौसला आया।
छात्रा की मां का आरोप है कि शिक्षक बेहद ही गंदी बातें कर रहा था। इसके बाद महिला थाने पहुंच गई और दीपक सोनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसकी जानकारी लगने के बाद ग्रामीण भी पहुंचे और स्पोर्ट्स टीचर को फटकार लगाई। जब शिक्षक के परिवार को इसकी जानकारी हुई तो वे माफी मांगने लगे लेकिन छात्रा ने केस वापस नहीं लिया।
बालोद थाना प्रभारी नवीन बोरकर ने बताया कि स्पोर्ट्स टीचर द्वारा छात्राओं से अश्लील हरकत किए जाने की शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ 354 (क), 354 (घ), 509 (ख), पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है।