पामगढ़ की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, चैनमेन निलंबित

JJohar36garh News|जांजगीर चापा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर जिले के पामगढ़ एसडीएम कार्यालय में पदस्थ चैनमेन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के निर्देश पर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए सतत कार्रवाई की जा रही है इसी कड़ी में एसडीएम पामगढ़ करुण डहरिया द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले पर पामगढ़ तहसील कार्यालय में पदस्थ चैनमेन विक्टर जान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार  पामगढ़ राजस्व मंडल के पटवारी हल्का नंबर -16 की शासकीय भूमि खसरा नंबर- 683/6 रकबा 0.340 हेक्टे में से रकबा 330 वर्ग फीट पर अंशुल जॉन पिता विक्टर जॉन के द्वारा अतिक्रमण कर व्यावसायिक दुकान का निर्माण किया जा रहा है। विक्टर जॉन तहसील कार्यालय पामगढ़ में चैनमेन के रूप में पदस्थ हैं। आदेश में कहा गया है कि उनके पुत्र  अंशुल जॉन उनके साथ में ही निवास करते हैं जिससे उक्त अतिक्रमण विक्टर जॉन के संरक्षण में किया जाना प्रतीत होता है।

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विक्टर जॉन चैनमेन के उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3. सामान्य (1) (तीन) का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण  चैनमेन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत चैनमेन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय  अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय पामगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें  नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।