पैन-आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा निर्धारित की गई है. आयकर विभाग की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि जो पैन कार्ड धारक इस तय तिथि तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे उनके पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. इसलिए बिना किसी देरी के आज ही पैन-आधार को लिंक करा लें.
आधार कार्ड में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारत में प्रत्येक नागरिक को जारी की गई एक विशिष्ट 12-अंकीय संख्या होती है. यह एक पहचान संख्या है जो बायोमेट्रिक्स और संपर्क जानकारी जैसे सरकारी डेटाबेस से कार्डधारक के विवरण तक पहुंचने में मदद करती है.
कोई भी व्यक्ति, उम्र और लिंग के बावजूद, भारत का निवासी होने के नाते स्वेच्छा से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए नामांकन कर सकता है. नामांकन प्रक्रिया निःशुल्क है. एक बार जब कोई व्यक्ति नामांकन कर लेता है, तो उनका विवरण डेटाबेस में स्थायी रूप से संग्रहीत हो जाता है. एक व्यक्ति के पास एक से अधिक आधार संख्या नहीं हो सकती है.
यदि आपके पास पैन है और आधार प्राप्त करने के योग्य हैं या पहले से ही आधार संख्या है, तो आपको आयकर विभाग को सूचित करना होगा. आप अपने पैन को अपने आधार से लिंक करके ऐसा कर सकते हैं. यदि आप पैन-आधार लिंकिंग करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन ‘निष्क्रिय’ हो जाएगा.
जानें- क्या है लिंक कराने का तरीका?
आप निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं:
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें – https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar b )
- इस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया है).
- आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी.
- यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें.
- एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए प्रेरित करेगी.
- यदि नहीं, तो मेनू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.
- पैन विवरण के अनुसार विवरण जैसे जन्म तिथि और लिंग पहले से ही उल्लेख किया जाएगा.
- स्क्रीन पर पैन विवरण को अपने आधार पर उल्लिखित विवरण से सत्यापित करें.
- कृपया. ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको इसे किसी भी दस्तावेज़ में ठीक करने की आवश्यकता है.
- यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें.
- एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.
आवश्यक सूचना!
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
01.04.2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे।
कृपया देर न करें, आज ही लिंक करें! pic.twitter.com/9Ji87PsFdb— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 28, 2023