johar36garh (Web Desk)| जांजगीर जिला में अब प्रवासी मजदूर अपने खर्चे पर अधिकृत निजी होटल में क्वारेंटीन के लिए रुक सकते हैं | कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जनक प्रसाद पाठक द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत आपदा से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे है। अन्य राज्यों से जिले में आए लोगों को क्वारेंटीन किया जा रहा है। सामुदायिक क्वारेंटीन संेटर के बदले अपने स्वयं के व्यय पर क्वारेंटिन होना चाहते हैं, उनके लिए निजी संस्थानों को सशर्त अधिग्रहित किया गया है। कलेक्टर के जारी आदेश के तहत सक्ती के गिरिराज रैन बसेरा भवन को स्वयं के व्यय पर क्वोंटीन में रहने वालो के लिए अधिग्रहित किया है। संस्था के संचालक ने शासन के नियमों के अधीन अधिकृत करने के लिए निवेदन किया था। आगामी आदेश पर्यंत तक जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारियो के विवेकाधीन उपयोग किया जाएगां।