Sunday, November 10, 2024
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RTO ने की जारी की गाइड लाइन

रायपुर:- गाड़ी खरीदने से पहले उपभोक्ताओ के लिए आरटीओ ने जारी किया गाइड लाइन ताकि किसी भी डीलर के झांसे में आकर उपभोक्ता को अतिरिक्त कीमत न देना पड़े।। दीपावली में गाड़ी अगर खरीद रहे तो परिवहन विभाग द्वारा उवभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान के तहत जारी गाइड लाइन आपके लिए किफायती साबित हो सकती है।खरीदने से पहले विभाग के दिये टिप्स व उपभोक्ताओ के अधिकार को पढ़ कर जरूर फॉलो करें।।
वाहन खरीदी से पहले, ये जानना जरूरी है-
1- Rto शुल्क/ handling charges / सुविधा शुल्क इत्यादि के नाम से किसी भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान वाहन विक्रेता डीलर को न करें।
2- वाहन की वास्तविक कीमत को जानने,परिवहन विभाग के website www.parivahan.gov.in से निकला हुआ disclaimer की माँग आवश्यक रूप से करे, ताकि आपको आपकी पसंद की वाहन की वास्तविक राशि की जानकारी प्राप्त हो सके ।
3- disclaimer में सभी राशि का उल्लेख स्पष्ट रूप से रहता है । आत: ध्यान से पढ़ कर राशि का भुगतान करे । साथ ही यह जाँच ले की गाड़ी का मॉडल , क्रेता का नाम ,पता इत्यादि जानकारी disclaimer में सहीं है या नहीं । ग़लत होने की दशा में करेक्शन कराने के बाद ही डीलर को भूगतान करें ।
3- शो रूम से आपको गाड़ी का नम्बर मिलने के बाद ही गाड़ी ले कर जाएं ,क्योंकि यह प्रावधान है कि , डीलर गाड़ी का Hsrp नम्बर प्लेट भी फ्री में उपलब्ध कराएगा। नम्बर प्लेट लगाने हेतु किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करना होता।
4-गाड़ी ख़रीदते समय ध्यान रखे कि आप ऐक्सेसरीज इत्यादि वाहन खरीदी के बाद ही करें इससे आपको गाड़ी के वास्तविक कीमत का पता चल सकेगा। ऐक्सेसरीज बाहर से ख़रीद ले जो की सस्ता भी होगा अथवा पहली सर्विसिंग में ऐक्सेसरीज़ लगा ले ।
5-वाहन ख़रीदने से पूर्व निम्न दस्तावेज आवश्यक होते है –
क्रेता का एड्रेस प्रूफ( आधार ,वोटर आईडी , सरकारी आईडी कार्ड ,पासपोर्ट , राशन कार्ड इत्यादि)
-5 लाख से अधिक मूल्य के गाड़ी हेतु पान कार्ड जरूरी होता है।। बगैर नम्बर प्लेट के गाड़ी,डाल सकता है मूसीबत में -खरीदी के बाद शोरूम से निकलने के पहले यह सुनिश्चित कर लेवें की वाहन में रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखा प्लेट लगाया गया या नही।अन्यथा ये छोटी सी चूक आपको बड़ी मुशीबत में डाल सकती है।क्योंकि प्रावधान के मुताबिक बिना पंजीयन नम्बर प्लेट लगि वाहन सड़क पर मिली तो ,वाहन के कीमत पर 7 से 9 प्रतिशत तक जुर्माना लगेगा।साथ ही यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो आपको बीमा क्लेम करने में भी समस्या आ सकती है ।

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