जांजगीर जिला के पामगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर थाना / चौकी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई| जिसमें थाना पामगढ क्षेत्र के स्कूलो बसो का फिटनेस जांच की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नई गाइडलाईन के अनुसार नहीं पाये जाने से 04 निजी स्कूल बस मालिक/चालको से 24,000/रू तथा अन्य वाहन का 120 प्रकरण में 59,200/रू जुमला प्रकरण 124 में 83200/ रू का समन शुल्क लिया गया है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ी नही करने मोटर सायकल में तीन सवारी नही चलने हेतु समझाईस दी जा रही हैं।