जांजगीर जिला में युवती को शादी झांसा देकर पहले बेटे ने दुष्कर्म किया, गर्भवती होने पर आरोपी के पिता ने उसका गर्भपात करा दिया| शादी के लिए बोलने पर मुकर गया | पीड़िता के शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376,313,34 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है |
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चौकी पंतोरा क्षेत्रांतर्गत रहने वाली पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम भैंसतरा निवासी अमर यादव पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था जिसके कारण पीड़िता गर्भवती हो गई थी। पीड़िता द्वारा आरोपी को शादी के लिए बोलने पर आरोपी अमर यादव पीड़िता को गर्भपात करा दो तब शादी करूंगा बोला गया। जिसके बाद आरोपी का पिता चंद्रकुमार यादव पीड़िता को बिलासपुर अपने साथ ले गया। जहॉ बिलासपुर के अस्पताल में पीड़िता का गर्भपात कराकर वापस पीड़िता को उसके घर छोड़ दिया, जिस बात की जानकारी पीड़िता द्वारा अपने माता-पिता को दी गई।
पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 388/22 धारा 376,313,34 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी अमर कुमार यादव उम्र 23 वर्ष एवं चंद्रकुमार यादव उम्र 43 वर्ष दोनों निवासी स्कूलपारा भैंसतरा को दिनांक 24.09.22 को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी में उनि कामिल हक, प्र.आर. अरुण कौशिक, केदार साहू, जीवंती कुजूर, आर. लखेश विश्वकर्मा, उमेश यादव एवं चंद्रकांत कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।