पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम बैलेंस मैंटेन करना होता है। इसको लेकर नया नियम भी लागू हो गया है। 31 मार्च 2024 तक इन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के मैंटेन रखना होगा। अगर वह इनके बैलेंस को मैंटेन नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है।
इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए अकाउंटहोल्डर को जुर्माना का भुगतान करना होगा। चलिए, जानते हैं कि अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना रखना होगा?
पीपीएफ अकाउंट धारक को 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट करना होगा। इसका मतलब है कि एक वित्त वर्ष में कम से मक 500 रुपये का निवेश करना होगा। अगर अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं होता है तो खाता बंद हो सकता है। पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मैंटेन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है।
अगर 31 मार्च तक अकाउंट में 500 रुपये राशि जमा नहीं होती है तो अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए पेनल्टी भरना होगा। इसका जुर्माना 50 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से देना होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर 2 साल तक अकाउंट इनएक्टिव होता है तो दोबारा एक्टमिव के लिए निवेश राशि के साथ 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।