आज होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, ऑनलाइन चेक करें अपना नाम और शिकायत करने का तरीका

 इंदौर
 मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की अगली प्रक्रिया में 23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही इंदौर जिले के मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम देख सकेंगे।

जिले के सभी 2625 बूथों पर मतदाता सूची में नाम देखा जा सकेगा। इसके अलावा ऑनलाइन नाम देखने की सुविधा भी मिलेगी। निवार्चन आयोग की साइड पर मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के अलावा अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृतक मतदाताओं की सूची देखी जा सकेगी।

निर्वाचन विभाग द्वारा ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन सोमवार को किया जाएगा। इसके साथ ही दावे-आपत्ति लिए जाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। सभी 2625 बूथों पर बूथ लेवल आफिसर (बीएओ) बैठेंगे और दावे आपत्तियों की सुनवाई करेंगे। 22 जनवरी तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे। जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हट गया है, वह आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे।

ये अधिकारी करेंगे आपत्तियों की सुनवाई

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (इआरओ) और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एइआरओ) इसकी सुनवाई करेंगे। दस्तावेज की जांच करने के बाद मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जा सकेंगे।

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राजनीतिक दलों के साथ होगी बैठक

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नवजीवन विजय पंवार ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन मंगलवार को होगा। मतदाता अपना नाम मतदान केंद्र पर सूची में नाम देख सकेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों की बैठक भी होगी। सूची सभी मतदान केंद्रों पर चस्पा की जाएगी तथा संबंधित मतदाताओं को नोटिस देकर सूचना दी जाएगी।

एक सप्ताह बाद होगी सुनवाई

    ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 2003 की सूची से मैपिंग नहीं होने वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस में सात दिन का समय दिया जाएगा। मैपिंग नहीं होने वाले मतदाताओं की सुनवाई सात दिन बाद ही शुरू हो सकेगी। इआरओ और एइआरओ एक दिन में सिर्फ 50 मतदाताओं की सुनवाई कर सकेंगे।

जिले में 24 लाख 20 हजार 170 मतदाताओं के फार्म प्राप्त हुए है। इसमें 1.33 लाख मतदाता की मैपिंग नहीं हुई है। 4.66 की मैपिंग नहीं हो सकीजिले में 24 लाख 20 हजार 170 मतदाताओं के फार्म भरकर आए है। इसमें 4.66 प्रतिशत यानी एक लाख 33 हजार 696 मतदाता ऐसे है, जिनकी 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो सकी है।इन मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 तरह के दस्तावेज दिखाने होंगे।
मतदाताओं की जानकारी

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