पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी कुमार प्रसाद चौहान उम्र 50 वर्ष निवासी भुईगांव ने थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 30.07.22 को अपने घर में था इसी दौरान जोहित मनहर का पुत्र साहिल मनहर एवं उसकी पत्नी बंगला बाई घर आकर बताये कि जोहित मनहर की शराब पीने से मृत्यु हो गई है जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी छेना के लिए गांव में मुनादी कर दो तब मैं, डमरु मनहर एवं अन्य ग्रामीण मौके पर जाकर देखें तो मृतक जोहित मनहर के गले में किसी रस्सी जैसी वस्तु से दबाने का गोल निशान था एवं उसके दोनों कानों से खून निकला हुआ था।
जिस संबंध में मृतक के पुत्र से पूछताछ करने पर साहिल मनहर ने बताया कि उसका पिता जोहित मनहर आये दिन शराब पीकर आता था और मारपीट गाली-गलौच करता था जिसे परेशान होकर अपने पिता की गमछा से गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया गया जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी साहिल मनहर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 315/2022 धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण हत्या जैसी गंभीर घटना से संबंधित होने से पामगढ़ पुलिस द्वारा तत्काल आरोपी साहिल मनहर के घर में दबिश देकर गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी साहिल मनहर को दिनांक 30.07.22 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।