जांजगीर : प्रधान पाठक पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप, घर में अकेला पाकर दिया घटना को अंजाम, तत्काल हुआ निलंबन

जांजगीर जिले से शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। शासकीय प्राथमिक शाला कोनियापाट के प्रधान पाठक राजेश्वर प्रसाद जायसवाल पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की गंभीर कोशिश का आरोप लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक, 9 सितंबर 2025 को मध्यान्ह भोजन से पहले करीब 11 बजे प्रधान पाठक ने ग्राम कोनियापाट की नाबालिग छात्रा को घर में अकेला पाकर गलत हरकत की।

 

इस घटना की पुष्टि पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामवासियों और समग्र शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने की है। शिकायत पर थाना सारागांव में अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 331(1), 75(1) बीएनएस और पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

 

जिला शिक्षा विभाग ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधान पाठक राजेश्वर प्रसाद जायसवाल को सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित कर दिया है।वहीं दूसरा मामला नवागढ़ ब्लॉक के कोसंमदी प्राथमिक शाला का है। यहाँ के शिक्षक सुभास साहू ने नियुक्ति के समय फर्जी अंकसूची प्रस्तुत की थी। बीईओ स्तर पर जांच और संस्थान से सत्यापन के बाद अंकसूची फर्जी पाई गई। जिसके बाद जिला शिक्षा विभाग ने सुभास साहू को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

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जिला शिक्षा अधिकारी अश्वनी कुमार भारद्वाज का कहना है कि “जांच में दोनों मामलों की पुष्टि हुई है। प्रधान पाठक राजेश्वर प्रसाद जायसवाल के खिलाफ गंभीर आरोप पाए जाने पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई है और प्रकरण पुलिस के हवाले है। वहीं शिक्षक सुभास साहू की अंकसूची फर्जी पाई गई, जिसके आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग किसी भी तरह की लापरवाही या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगा।”