Children Property: माता-पिता की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार होता है, लेकिन क्या बच्चों की संपत्ति पर भी मां-बाप का हक होता है ? कानून इस बारे में क्या कहता है इसे लेकर हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं.
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क्या कहता है कानून
देश का कानून कहता है कि माता-पिता अपने बच्चों की संपत्ति पर दावा नहीं ठोक सकते हैं. हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में माता-पिता अपने बच्चों की जायदाद पर अपना हक जता सकते हैं. सरकार ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में किए संशोधन में इसका जिक्र किया. आइए जानते हैं किन स्थितियों में माता-पिता अपने बच्चों की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जता सकते हैं.
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कानून कहता है कि अगर बच्चे की किसी दुर्घटना में या बीमारी से असामयिक मौत हो जाती है, तो माता-पिता को उसकी संपत्ति पर अधिकार मिलता है. इसके अलावा, अगर बच्चा बालिग और अविवाहित है, तो इस स्थिति में भी किन्ही परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी प्रॉपर्टी का हक उसके माता-पिता को मिलता है. हालांकि, इस दौरान भी माता-पिता को संपत्ति का पूरा अधिकार नहीं मिल जाता है, बल्कि दोनों के अलग-अलग अधिकार होते हैं.
न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की संपत्ति पर अधिकार जताने का पहला हक मां को दिया जाता है. मां ही पहली वारिस मानी जाती है. जबकि पिता दूसरी वारिस है. अगर मां भी नहीं है, तो उस स्थिति में जायदाद पर पूरा हक पिता को मिलता है. ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार उत्तराधिकारी के रूप में जायदाद पर हक जताने के लिए कई लोग आ जाते हैं, तब सभी को बराबर का हक दिया जाता है.
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अगर लड़का है और शादीशुदा नहीं है, तो उसके न होने की स्थिति में उसकी संपत्ति पर पहला हक उसकी मां का होगा, जबकि पिता दूसरा वारिस माना जाएगा. मां न हो तो पिता और अन्य वारिसों में प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी.
लड़का अगर शादीशुदा है, तो उसकी मृत्यु होने पर संपत्ति पर पूरा हक उसकी पत्नी का होगा. वहीं अगर बेटी शादीशुदा है और किसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसकी संपत्ति पर पहला हक बच्चों को मिलेगा, बच्चे न हो तो पति को मिलेगा और आखिर में मां-बाप का नंबर आएगा.
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